दिल्ली में लाउडस्पीकर के लिए बने नए नियम: बिना अनुमति बजाने पर ₹1 लाख तक जुर्माना द इनसाइड ख़बर, नई दिल्ली, दिल्ली में लाउडस्पीकर और ध्वनि प्रदूषण पर कड़े नियम लागू, दिल्ली पुलिस और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नए संयुक्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं. अब बिना अनुमति लाउडस्पीकर बजाने पर ₹10,000 से ₹1,00,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, और उपकरण जब्त किए जा सकते हैं. फोटो: AI ध्वनि स्तर की सीमाएं DPCC द्वारा निर्धारित ध्वनि स्तर की सीमाएं इस प्रकार हैं: औद्योगिक क्षेत्र: दिन में 75 dB(A), रात में 70 dB(A) व्यावसायिक क्षेत्र: दिन में 65 dB(A), रात में 55 dB(A) आवासीय क्षेत्र: दिन में 55 dB(A), रात में 45 dB(A) साइलेंस ज़ोन: दिन में 50 dB(A), रात में 40 dB(A) साइलेंस ज़ोन में 100 मीटर के दायरे में हॉस्पिटल, स्कूल, कोर्ट आदि शामिल हैं, जहां विशेष रूप से ध्वनि नियंत्रण का पालन अनिवार्य है. अनुमति के बिना लाउडस्पीकर बजाने पर दंड बिना पुलिस अनुमति के सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग करने पर ₹10,000 का जुर...
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