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हम चुनाव आयोग के द्वारा करवाए जाने वाले चुनावों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

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लोकसभा चुनाव 2024 और सुप्रीम कोर्ट के VVPAT से जुड़े मामले में क्या भूमिका है? द इनसाइड ख़बर , नई दिल्ली, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम)-वोटर वैरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार (24 अप्रैल, 2024) को एक बड़ी टिप्पणी की. देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से साफ कर दिया गया कि वह उन चुनावों को नियंत्रित नहीं कर सकती है, जिन्हें कोई और संवैधानिक संस्था संपन्न करवाती है. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा- हमने ईवीएम से जुड़े फ्रीक्वेंट्ली आस्क्ड क्वेस्चंस (FAQ - अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों) को देखा-समझा. हम बस तीन-चार चीजों पर सफाई चाहते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि ईवीएम पर इन एफएक्यू के बारे में निर्वाचन आयोग ने जो उत्तर दिए हैं उनमें कुछ भ्रम हैं. Photo: Google Image सुप्रीम कोर्ट ने EVM को लेकर चुनाव आयोग से सफाई देने को कहा सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान ईवीएम की कार्यप्रणाली के कुछ खास पहलुओं पर निर्वाचन आयोग से स्पष्टीकरण भी मांगा और निर्वाचन आयोग के शीर्ष अधिकारी को अपराह्न दो बजे तलब किया. हालांकि, बेंच ने ईवीएम