CBSE बोर्ड क्लास 10 और 12 वीं का रिजल्ट कब घोषित करेगा इसको लेकर ऑनलाइन कई दावे किए जा रहे हैं ये समय है जब ज्यादातर बोर्ड अपने रिजल्ट डिक्लेयर कर चुके हैं ऐसे में CBSE BOARD से जुड़े स्टूडेंट्स भी अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं. गत वर्षों के ट्रेंड के अनुसार CBSE रिज़ल्ट की घोषणा मई माह के दूसरे या तीसरे हफ्ते में ही करता है. ऐसे में अब कभी भी CBSE रिज़ल्ट घोषित कर सकता है. जैसे जैसे रिजल्ट का टाइम पास आता जाता है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों की दिलों की धड़कनें तेज होने लगती है. CBSE अपने रिजल्ट को अपनी साइट https://results.cbse.nic.in/ पर पब्लिश करता है. इस बार भी रिजल्ट इसी लिंक से मिलेगा. इस बार स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट सीधे DIGILOCKER (डिजिलॉकर) में सीधे डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए स्टूडेंट्स को अपने स्कूल का एक्सेस कोड पता होना चाहिए. डिजिलॉकर अधिकतर सरकारी डॉक्यूमेंट की वेरिफाइड कॉपी का रिकॉर्ड रखता है. यहां पर आप CBSE मार्कशीट की डिजिटल वेरिफाइड कॉपी सेव कर उसे कभी भी डिजिटली कहीं लिंक कर सकते हैं या फिर उसे तत्काल डाउनलोड कर सकते हैं.
नई दिल्ली, नई सरकार आई तो जनता के साथ नए वायदे भी किए, जैसे महिला समृद्धि योजना में पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रूपये, लेकिन अभी तक इस योजना का कोई अता पता दिल्ली को नहीं है. दूसरी घोषणा दिल्ली की DTC बसों में यात्रा के लिए महिलाओं को पिंक कार्ड दिए जाएंगे. इस योजना को भी 25 अप्रैल से लागू करने की बात कही जा रही थी, लेकिन 25 अप्रैल के बाद भी अभी ऐसे किसी कार्ड के बारे में DTC या सरकार से जुड़े किसी व्यक्ति को कोई जानकारी नहीं है. अब बात करते हैं इस प्रकार के कार्ड को तैयार कर दिल्ली की आधी आबादी तक पहुंचाने तक क्या अड़चन हैं? अभी सरकार ने इस बात को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है कि यात्रा स्मार्ट कार्ड DTC जारी करेगी या किसी बाहरी एजेंसी को इसका काम दिया जाय. इस काम में लम्बा समय लगेगा अगर एक बार कार्ड बनाने का काम शुरू भी किया जाए तो हर महिला तक स्मार्ट कार्ड की उपलब्धता कई महीने लगेंगे. कार्ड रीडर मशीनें नहीं कुछ विश्वस्त सूत्रों ने द इनसाइड ख़बर को बताया कि दिल्ली DTC के सिर्फ तीन डिपो ऐसे हैं जिनके पास स्मार्ट कार्ड रीडर मशीनें हैं. ऐसे में अगर कार्ड बनते हैं तो उन...
दिल्ली में लाउडस्पीकर के लिए बने नए नियम: बिना अनुमति बजाने पर ₹1 लाख तक जुर्माना द इनसाइड ख़बर, नई दिल्ली, दिल्ली में लाउडस्पीकर और ध्वनि प्रदूषण पर कड़े नियम लागू, दिल्ली पुलिस और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नए संयुक्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं. अब बिना अनुमति लाउडस्पीकर बजाने पर ₹10,000 से ₹1,00,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, और उपकरण जब्त किए जा सकते हैं. फोटो: AI ध्वनि स्तर की सीमाएं DPCC द्वारा निर्धारित ध्वनि स्तर की सीमाएं इस प्रकार हैं: औद्योगिक क्षेत्र: दिन में 75 dB(A), रात में 70 dB(A) व्यावसायिक क्षेत्र: दिन में 65 dB(A), रात में 55 dB(A) आवासीय क्षेत्र: दिन में 55 dB(A), रात में 45 dB(A) साइलेंस ज़ोन: दिन में 50 dB(A), रात में 40 dB(A) साइलेंस ज़ोन में 100 मीटर के दायरे में हॉस्पिटल, स्कूल, कोर्ट आदि शामिल हैं, जहां विशेष रूप से ध्वनि नियंत्रण का पालन अनिवार्य है. अनुमति के बिना लाउडस्पीकर बजाने पर दंड बिना पुलिस अनुमति के सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग करने पर ₹10,000 का जुर...
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